गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस की घोषणा की, अनलॉक-2.0 जुलाई 31 तक रहेगा लागू
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब तक जहां अनलॉक 1 चल रहा था वही 30 जून को यह अनलॉक खत्म हो रहा था। वहीं अब अनलॉक दो की गाइडलाइंस भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दी हैं। यह गाइडलाइंस 31 जुलाई तक जारी रहेंगी।
कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। चरणबद्ध तरीके से गतिविधयों को शुरू करने काम अनलॉक-1 में ही कर दिया गया था। अनलॉक-2 में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं।
कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में इन गतिविधियों को छोड़कर बाकी की छूट होगी-
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जायेगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत खोले जाने की अनुमति होगी। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
- इस दौरान यात्रियों को गृह मंत्रालय के आदेश वाली अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राओं को छोड़कर अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- मेट्रो रेल अनलॉक 2.0 के दौरान भी बंद रहेंगीं।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहों को भी बंद रखा जायेगा।
- सामाजिक/राजनीतिक/स्पोर्ट्स/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोहों की और बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।
- ऊपर दी गई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अलग से और आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सके।
- घरेलू फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेनों की सीमित अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। उनकी गतिविधियों को धीरे-धीरे और बढ़ाया जायेगा।