अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत शादीशुदा जोड़े ले सकते है सरकारी लाभ
इस स्कीम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है, जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं। मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगिरी के हैं और आप किसी दूसरे समुदाय में शादी करते हैं। इस स्थिति में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस स्कीम का लाभ आपको तभी मिलेगा जब एक समृद्ध हिंदू और अनुसूचित जाति की आपस में शादी होगी। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसका एक साल के भीतर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा।
वहीं अगर आप गलत जानकारी को देते हैं। इस स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं।
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के पास जाना है। वहां जाकर आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। आप योजना के फॉर्म को फिल करके राज्य सरकार या जिला कार्यलय में भी भेज सकते हैं।