यह लॉकडाउन 5 नहीं, यह अनलॉक -1 है, जानिए इस अनलॉक-1 में सरकार ने क्या क्या दी छूूट
पूरे भारत में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ जाने के बाद अब भारत सरकार ने लॉक डाउन को अनलॉक कर दिया है। जिसमें लॉक डाउन 4 के मुकाबले कई तरह की छूट दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक यह लॉक डाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले चरण में शर्तों के साथ 8 जून से धार्मिक स्थल, सलून, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी। यानी जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वह सब अब भी बंद रहेंगे।
- पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।
- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।
- पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। गतिविधियां जैसे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल। सरकार तीसरे फेज में इसपर फैसला ले सकती है।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
- सख्त लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा।
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। जिला अधिकारी को अनुमति दी गई है कि वह कंटेनमेंट जोन कौनसा होगा यह तय करेंगे।
- मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी।
- कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
वहीं गृह मंत्रालय कि गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश बफर जोन की पहचान भी कर पाएंगी। बदर जोन वह इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है।