मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश- पिंजरे में कैद CBI को रिहा करो
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि CBI के पास केवल संसद को रिपोर्ट करने की स्वायत्ता होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि यह केंद्र सरकार के हाथों का पॉलिटिकल टूल बन गया है। कोर्ट ने कहा कि CBI को CAG की तरह होना चाहिए, जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। अदालत ने कहा कि यह आदेश पिंजड़े में बंद तोते को रिहा करने का प्रयास है।