कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिदिन आंशिक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार को हालांकि पूरी तरह से लॉकडाउन लागू होगा। जिलाधिकारी सुनील चव्हाण, पुलिस आयुक्त निखिल गुप्ता, नगर निगम प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटिल ने जनता से सहयोग की अपील की है। गुरुवार रात से बाजार बंद करने के लिए पुलिस प्रशासन और राजस्व और नगर निगम प्रशासन तैयार है। कोरोना वायरस की जांच के लिए चलता-फिरता दल बनाया गया है।
आवश्यक सामान जैसे दूध, अनाज, सब्जी की दुकानें रात नौ बजे तक खुली रहेंगी। बाजार में भीड़ नहीं लगाने और मास्क पहनने की अपील की गयी है। दवा की दुकान, अस्पताल, औषधालय, पेट्रोल पंप, औद्योगिक परिसर, निर्माण, श्रम कार्य जारी रहेंगे।
गुरुवार से सात दिन के लिए जाधववाड़ी मंडी बंद रहेगी। नीलामी दुकानें, अनाज की दुकानें दिन के दौरान खुली रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण कक्षाएं, प्रशिक्षण संस्थान, इसी तरह के अन्य संस्थान आंशिक बंद के दौरान बंद रहेंगे। इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक समारोहों, राजनीतिक समारोहों, रैलियों, जुलूसों, आंदोलन, मार्च और सामाजिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सभी प्रकार के हॉल, विवाह के कार्यालय, शादी हॉल, शादी समारोह की अनुमति नहीं होगी लेकिन पंजीकृत विवाह की अनुमति होगी।
होटल, रेस्तरां, परमिट रूम, भोजनालयों, दुकानों में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक 0600 से 2100 बजे तक खुला रह सकता है, लेकिन होम डिलीवरी रात 11 बजे तक जारी रहेगी।
मेडिकल सेवा, समाचार पत्र,मीडिया संबंधित सेवाएं, दूध की बिक्री और आपूर्ति, सब्जियां बिक्री तथा अन्य आवश्यक वस्तु लॉकडाउन के दौरान अनुमति होगी।