बड़ी खबर : महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया
पूरे देश में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा कोरोनावायरस के मामले महाराष्ट्र में ही मौजूद है। महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के मामले 1 लाख 64 हजार से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया था।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में कई शर्ते रखी हैं। जिसमें :
- 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा
- मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- बड़ी भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगेगा
- 50 मेहमानों के साथ शादी का कार्यक्रम होगा
- अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कार्यस्थल के लिए भी नए निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक
- कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा
- दफ्तर का बार-बार सैनिटाइजेशन किया जाएगा
- जितना संभव हो सके उतना घर से काम करना होगा
- मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर जैसे शहरों में कुछ प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों को छूट मिलेगी।
- जरूरी सामान की दुकान है पूर्व आदेश के अनुसार ही चलेगी।
- ई-कॉमर्स, खाने की होम डिलीवरी, निर्माण स्थल को छूट मिलेगी
- गैर जरूरी दुकाने जैसे मार्केटप्लेस और मॉल्स सुबह 9:00 से शाम 5:00 तक खुलेगी
- 10 पीस दी या 10 कर्मचारियों के साथ ही दफ्तर खुलेंगे
- टैक्सी कैब ड्राइवर के अलावा दो सवारी के नियम के साथ चलेंगी।
- टू व्हीलर पर दो व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ सकेंगे
- गैर जरूरी कार्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा।
- प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर गैरेज को अनुमति मिलेगी
- सीमित लोगों के साथ शादी और अंत्येष्टि की इजाजत
- घर से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी
- अखबार की प्रिंटिंग और घर-घर डिलीवरी की छूट है
- नाई की दुकान सैलून, ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत
प्रदेश के बाकी हिस्सों में जिन गतिविधियों पर रोक है वहां कुछ पाबंदियों के साथ अब इन्हीं भी जारी रखा जाएगा
- सभी सार्वजनिक और निजी ट्रांसपोर्ट पैसेंजर मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे
- टू व्हीलर पर सिर्फ एक राइडर
- थ्री व्हीलर पर ड्राइवर के अलावा दो सवारी
- फोर व्हीलर में भी ड्राइवर के अलावा दो सवारी
- जिलों के अंदर 50 फ़ीसदी सवारी के साथ बसों का संचालन
- जिला पर नियमों के तहत बसों का संचालन।