आजमगढ़: नगर निकाय चुनाव के मतदान के 2 दिन पहले से बंद रहेंगी शराब की दुकानें
आजमगढ़ जनपद में तीन नगरपालिका व 13 नगर पंचायतों में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से कई कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर 48 घंटे पहले से ही शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की सरकारी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। 9 मई की शाम 6 बजे से 11 मई की शाम मतदान संपन्न होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वही मतगणना के दिन 13 मई के पूर्व दिवस को शाम 6 बजे से मतगणना संपन्न होने तक सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी 8 तहसीलों पर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जगह-जगह शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अवैध शराब पर लगाम लगाने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है।