लालू यादव को बड़ी राहत , रांची हाई कोर्ट से मिली जमानत !

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है| देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी | इस पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी | इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है |

लालू यादव लोकसभा चुनाव से पहले चाहते थे जमानत

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई | लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव चाहते थे की उन्हें जमानत दी जाये लेकिन ऐसा हो नहीं सका था | चारा घोटाला मामले में पिछले दिनों 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं दी थी |

इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई. एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था | अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई | सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था | सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था | इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे | सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है |

जमानत के बाद भी लालू नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर

हालाँकि अभी लालू यादव जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योकि लालू प्रसाद यादव को दो अन्य मामलों में भी हुई है सजा | एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई हैं लेकिन दुसरे मामले में अभी जमानत नही मिली है जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे

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