कुवैत की कोर्ट ने बंगलादेशी सांसद को तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए सुनाई ये सजा
दोहा: कुवैत की आपराधिक अदालत ने बंगलादेशी सांसद काजी शाहिद इस्लाम पापुल को धनशोधन और मानव तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है।
कुवैत की अल-कबास और अल-राई मीडिया ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि न्यायाधीश अब्दुलाह अल ओसमान ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद बंगलादेशी सांसद पापुल को दोषी करार देते हुए सजा ऐलान किया। साथ ही उन्होंनेकुवैत के गृह मंत्रालय के पूर्व सदस्य मेज़ेन अल जर्राह सहित दो अधिकारियों को श्री पापुल की सहायतो करने को लेकर जेल भेज दिया। .
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों पर 19 लाख दीनार का जुर्माना लगाया गया था, जो लगभग 53 करोड़ टका के बराबर है। उल्लेखनीय है कि कुवैत के आपराधिक जांच विभाग ने श्री पापुल को गत वर्ष छह जून को गिरफ्तार किया था।