तिरंगे फहराने के जानें खास नियम, पालन नहीं करने पर जाना पड़ सकता जेल
नई दिल्ली : हर साल की भांति इस बार भी 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल आज ही के दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। वो साल 1950 का था। तब से यह परंपरा अनवरत लागू है।
बता दें कि भारतीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम-कायदे है। जिसके अनुसार ही तिरंगा फहराये जाते है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिये नियम बनाये है। जिसका सबको पालन करना जरुरी है। भारतीय ध्वज संहिता-2002 में मंत्रालय के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत नियम-कानूनों के पालन के लिये गाइडलाइन दिये गए है। जिसमें तिरंगे को हाथ में लेने के तरीके भी बताये गए है। जिसका पालन नहीं करने पर जेल तक भेजे जा सकते है।
मालूम हो कि हमेशा से राज्य के जवान, केंद्र के जवान, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद शव को लपेटने के लिये भी तिरंगे के इस्तेमाल करने की इजाजत है। लेकिन किसी सजावट के लिये तिरंगे के इस्तेमाल पर लेने के देने पड़ सकते है। वहीं गाड़ी, ट्रेन आदि को ढ़ंकने के लिये भी तिरंगे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही घर में पर्दे या अन्य कार्यों के लिये भी तिरंगे के दुरुपयोग करने पर पाबंदी है। इसके अलावा तिरंगा फहराने के समय तय प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। जिसमें सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना जरुरी है। तिरंगा पर लिखने पर भी प्रतिबंध है।