केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 जून तक बेल मिली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है।
लगभग डेढ़ महीने के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने कथित शराब घोटाले के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वे 10 दिनों तक ED की हिरासत में थे। एक अप्रैल को उन्हें ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। ED का यह आरोप है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और उन्होंने शराब कारोबारियों से रिश्वत भी ली है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम ज़मानत दे दी है।
सूत्रों के अनुसार अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ट्रायल कोर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा। ट्रायल कोर्ट इसके बाद रिलीज ऑर्डर तैयार करेगी और उसे तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी। ट्रायल कोर्ट का आदेश मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिहा करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन केजरीवाल को स्वयं को दो जून को सरेंडर करना होगा।