आ गया फैसला! उम्र भर तड़पेंगे, आठ साल की मासूम को तड़पाने वाले!
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के मामले कुल 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया है | वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है | पठानकोट की विशेष अदालत दोपहर 2 बजे इन 6 दोषियों के लिए सज़ा का ऐलान करेगा | इस बीच पठानकोट और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है |
स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार, रसाना गांव का परवेश कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सांझी राम के भतीजे को दोषी करार दिया गया है | जबकि सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया | उस पर एक मुकदमा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में भी चल रहा है | बचाव पक्ष के वकील मास्टर मोहनलाल के मुताबिक, मुख्य आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है | विशाल मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि वह घटना के वक्त मौजूद था |
कोर्ट ने इस केस में तीनों पुलिसकर्मियों को आईपीसी की धारा 201 (सबूत मिटाने) का दोषी करार दिया है | इसमें अधिक से अधिक 3 साल की सजा होती है | वहीं, मुख्य आरोपी सांझी राम पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (रेप), 328 (अपराध करने के आशय से जहर या नशीला पदार्थ खिलाना), 343 (तीन या उससे अधिक दिनों के लिए बंदी बनाए रखना) लगाई गई हैं |