हिजाब केस में किस पक्ष में होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कर्नाटक के कॉलेज से मुस्लिम महिलाओं को हिजाब न पहने के लिए बोला गया तो इसके कारण एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसमें 13 अक्टूबर,2022 यानी आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा । सबकी निगाह इसी पर है की भारत की सबसे बड़ी न्यायालय क्या फैसला लेती है । जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की यह बेंच सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी ।




जब हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया की हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है । इस फैसले के बाद कुछ मुस्लिम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होनें कहा की हिजाब पहनने का अधिकार ‘अभिव्यक्ति’ के दायरे में आता है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित किया जा रहा है ।




कर्नाटक सरकार का क्या कहना है ?

कर्नाटक सरकार पर जो भी आरोप लगे है उसपर सरकार का कहना है की जो भी प्रतिबंध लगाए गए उनका एक ही उद्देश्य था अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित करना और यस भी कहा कि सरकार को स्थिति के कारण हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा था ।

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