कंगना रनौत के बंगले की सुनवाई 28 सितंबर को
मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले की तोडफ़ोड़ प्रकरण की सुनवाई हाईकोर्ट ने 28 सितंबर तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने मुंबई नगरनिगम को कंगना के बंगले पर किए गए क्विक एक्शन व अन्य अवैध निर्माण पर एक्शन को लेकर सवाल उठाया है।
कंगना रनौत के वकील डॉ. बीरेंद्र सराफ ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.जे.काथावाला व न्यायाधीश रियाज छागला के समक्ष बीएमसी पर उनके मुअक्विल का बंगला बदले की भावना के तहत तोडऩे का आरोप लगाया। साथ ही सराफ ने कहा कि उनके मुअक्विल के बंगले के पास ही हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर बीएमसी ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया है। इस मामले की जिरह में शामिल बीएमसी के वकील आसपी चिनाय ने कहा कि बंगले पर की गई तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर अवैध निर्माणकर्ता की ओर से याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। न्यायाधीश जे. एस. काथावाला ने इस मामले में बीएमसी को अन्य अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई के बारे में कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस मामले सुनवाई हाईकोर्ट ने 28 सितंबर तक स्थगित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि बीएमसी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित पाली हिल इलाके में बंगले पर 9 सितंबर को तोड़ दिया था। इस तोडफ़ोड़ को गलत बताते हुए कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है और बीएमसी को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है।