Judge ने Trump को SC के इम्युनिटी निर्णय पर रद्द करने की याचिका खारिज की

Trump की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हश मनी दोषसिद्धि को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया राष्ट्रपति इम्युनिटी (रक्षात्मक विशेषाधिकार) निर्णय के आधार पर रद्द करने की मांग की थी।

Trump सोमवार को, मैनहट्टन के जज जुआन एम. मर्चन ने राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड Trump की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हश मनी दोषसिद्धि को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया राष्ट्रपति इम्युनिटी (रक्षात्मक विशेषाधिकार) निर्णय के आधार पर रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले से ट्रंप को एक और कानूनी रास्ता बंद हो गया है, लेकिन केस का समग्र भविष्य अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है।

Trump की कानूनी टीम द्वारा दलीलें

Trump की कानूनी टीम ने यह तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रपति को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्त करता है। उनका कहना था कि हश मनी भुगतान, जो एक निजी मामले से जुड़ा था, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के तहत आ सकता है और इसलिए ट्रंप को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, जज मर्चन ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सीधे तौर पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों से संबंधित नहीं था, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का इम्युनिटी निर्णय लागू नहीं हो सकता।

अदालत का निर्णय और Trump का भविष्य

जज के फैसले से Trump के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं के रास्ते को साफ कर दिया गया है, लेकिन इस केस का समग्र भविष्य अभी भी अनिश्चित है। ट्रंप की कानूनी टीम ने आगे अन्य कानूनी दलीलें दी हैं, जिनके आधार पर वे इस दोषसिद्धि को रद्द कराने की कोशिश कर सकते हैं। इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि हश मनी मामले में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा, लेकिन इसके परिणाम आने में समय लगेगा।

आगे की कानूनी लड़ाई

Trump और उनकी कानूनी टीम की ओर से अभी भी कई अन्य तर्क पेश किए जा सकते हैं, जो मामले को अदालत से बाहर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बावजूद, जज मर्चन का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह ट्रंप के खिलाफ इस मामले में एक और कानूनी रास्ता बंद करता है। अब ट्रंप को आगे बढ़ने के लिए अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा।

Trump

Sansad शीतकालीन सत्र, दिन 18: समवर्ती चुनाव विधेयक का प्रस्ताव, राज्यसभा में संविधान पर बहस

डोनाल्ड Trump की हश मनी दोषसिद्धि को लेकर अदालत का निर्णय उनके लिए एक झटका है, लेकिन यह केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की कानूनी टीम के पास अभी भी मामले को खारिज करने के लिए अन्य दलीलें हो सकती हैं, और यह देखना बाकी है कि भविष्य में यह मामला कैसे विकसित होता है।

Related Articles

Back to top button