जेपी इंफ्राटेक का मामला पुन: सीओसी के पास भेजा गया
उच्चतम न्यायालय ने कर्ज में डूबे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का मामला फिर से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) के पास बुधवार को भेज दिया।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज्योलूशन प्रोसेस (सीअाईआरपी) पूरी करने के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया।
खंडपीठ ने एनबीसीसी और सुरक्षा रिएल्टी को संशोधित समाधान योजना जमा करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कंपनी की तरफ से जमा किए गये 750 करोड़ रुपये समाधान योजना का हिस्सा नहीं होंगे। इस रकम का इस्तेमाल एनबीसीसी निर्माण कार्य में नहीं कर सकती है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गत वर्ष छह अगस्त को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के पास लंबित सभी मामले अपने पास हस्तांतरित कर लिये थे।