जयपुर : मृत कर्मचारी की रिकवरी उसकी विधवा से क्यों-हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सेवानिवृत्त प्रिंसिपल की रिकवरी उसकी विधवा से करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पेंशन निदेशक और राजकोष अधिकारी, जयपुर सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को नियमित फैमिली पेंशन देने को कहा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सरवत जबी की याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति वर्ष 2006 में शिक्षा विभाग से रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहे थे। वहीं 19 मार्च 2019 को उनकी मौत हो गई। इस पर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विभाग ने दिसंबर 2019 से उनकी फैमिली पेंशन जारी कर दी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2019 को बैंक प्रबंधन को पत्र जारी कर याचिकाकर्ता पर 12 लाख 88 हजार 820 रुपए की रिकवरी निकालते हुए बैंक खाते को सीज करने आदेश दे दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के अगस्त 2016 के परिपत्र के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी से किसी तरह की वसूली नहीं की जा सकती है। जबकि प्रकरण में तो कर्मचारी की मौत ही हो चुकी है। ऐसे में मृत कर्मचारी की रिकवरी उसकी विधवा से कैसे की जा सकती है। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।