जयपुर : छह बार बुलाने पर भी नहीं आया आईओ, हाईकोर्ट ने किया एसपी को तलब
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लंबित जमानत अर्जी में कामां थाने के संबंधित जांच अधिकारी को बार-बार बुलाने के बावजूद आईओ के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने आईओ को पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। वहीं अदालत ने एसपी भरतपुर और कामां थानाधिकारी को 12 अक्टूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि आईओ अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सद्दाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए।
जमानत अर्जी में कहा गया कि वर्ष 2018 में दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में पूर्व के जांच अधिकारियों से विपरीत जाकर वर्तमान जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बना दिया। वहीं अदालत के सामने आया कि संबंधित जांच अधिकारी को गत पांच जून, 12 जून, 29 जून, 29 जुलाई, 7 अगस्त और 17 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा था। इसके बावजूद भी जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए आईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी और थानाधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं।