जयपुर : सामान्य वर्ग के खाली पदों पर आरक्षित वर्ग को पदोन्नति की छूट का प्रावधान रद्द
जयपुर । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का पदोन्नति रोस्टर भरा होने पर इस वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य व ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति की छूट दी थी। अधिकरण ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के पदों का पूरा रोस्टर भरा होने पर उन्हें सामान्य वर्ग के खाली पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती। अधिकरण ने यह आदेश पीएचईडी विभाग में एईएन से एक्सएईएन पद पर पदोन्नति के मामले में सुनील कुमार बाकलीवाल की अपील पर दिए। वहीं अधिकरण ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए है कि वह 2018-19 व 2019-20 के लिए एईएन से एक्सईएन पद पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी करे।
अपील में अधिवक्ता शोभित तिवाडी ने बताया कि अपील में कार्मिक विभाग के 13 सितंबर 2013 व 12 सितंबर 2019 के उस प्रावधान को चुनौती दी थी, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का रोस्टर पॉइंट भरा होने व सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के खाली पद होने पर एससी, एसटी वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नति देने की छूट दी थी। अपील में कहा कि राज्य सरकार के ये प्रावधान राज्य सरकार के ही आरक्षण के संबंध में 11 सितंबर 2011 को जारी अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हैं। ऐसे में विभाग केवल एक परिपत्र के जरिए इसे नहीं बदल सकता।