आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने किया खारिज
भोपाल, जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम के 85 वार्डो के आरक्षण को चुनौती देने वाली और महापौर के निर्वाचन पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति मो.रफीक एवं विजय शुक्ला की युगल पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है |
शासन की तरफ से एडीशनल एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र यादव एवं अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपस्थित हुए ।
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उक्त याचिका क्रमांक 19927/20 भोपाल के अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा दायर की गई थी याचिका में शाशन के आदेश दिनांक 18/7/2014, 6/9/14, 20/11/14 को संविधान के अनुच्छेद 243(Q) से असंगत बताते हुए निरस्त करने की मांग सहित शासन द्वारा आरक्षण लागू करने वाले आदेश दिनांक 16.10.2020 एवं 19.12.2020 को भी निराष्ट करने की राहत चाही गई थी । याचिका के उक्त तथ्यों को न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नही मानते हुए याचिका खारिज कर दी गई है ।