लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही लड़कियों को धमकी पर एसपी को कार्रवाई का निर्देश
प्रयागराज, 06 फरवरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार द्वारा दो लड़कियों के लिव इन रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करने पर रोक की मांग में दाखिल याचिका पर एसपी संभल को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि पिता व भाइयों द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकी का परीक्षण कर कार्रवाई की जाये। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने कुमारी निधि राघव व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राकेश कुमार पाण्डेय ने बहस की। इनका कहना था कि याची समान लिंग की है और साथ-साथ रह रही है। यह उनके परिवार को पसंद नहीं है। परिवार के लोग धमकी दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विवाह नहीं कर सकते उस जोड़े को भी एक साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट का दायित्व है कि वह नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। याचियों ने एसपी हाथरस से मदद मांगी। प्रत्यावेदन दिया है। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट में सुल्ताना मिर्जा केस का हवाला दिया गया। सरकारी वकील ने कहा कि एसपी को याचियों की विचाराधीन शिकायत पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाये। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।