इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़कर हुई 30 नवंबर 2020 : निर्मला सीतारमण
कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस 20 लाख करोड़ को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वह देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि MSME क्षेत्र को तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन दिया जा सकेगा। वही वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई को भरना था वह अब 30 नवंबर को भरा जाएगा। वहीं टैक्स ऑडिट की डेट 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 की गई है।
टैक्स को लेकर दी ये राहत-रेसिडेंट्स को किए जाने वाले नॉन सैलरी पेमेंट के लिए टीडीएस, स्पेसिफाइड रेसिप्टस के लिए टीसीएस की रेट 31 मार्च 2021 तक मौजूदा रेट से 25% घटाई जा रही है। इससे 50000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी। यह फैसला कल से ही लागू हो जाएगा।
30 सितंबर 2020 को खत्म होने जा रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया जा रहा है। विवाद से विश्वास स्कीम में बिना अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की जा रही है। 15 हजार रुपये तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी 12 फीसदी की रकम EPFO में अपनी तरफ से जमा करेगी। देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा मिलेगा।
लेकिन इस योजना की कुछ शर्तें हैं। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।