आगामी त्यौहारों एवं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत धारा-144 रहेगी प्रभावी

हर्षदेव पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान समय में महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रसरण के कारण असाधारण स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं इसी दौरान इस वर्ष 28 मार्च को शबे बारात एवं 28, 29 मार्च को होली, 02 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 05 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज जयन्ती, 13 अप्रैल को चेटीचन्द, 14 अप्रैल को डा० भीमराव आम्बेडकर जयन्ती, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 अप्रैल को राम नवमी, 25 अप्रैल को महावीर जयन्ती एवं 07 मई को (चन्द्रदर्शन के अनुसार) जमात उलविदा (अलविदा) का त्योहार मनाया जायेगा तथा वर्तमान में आगामी मार्च, अप्रैल माह में सम्भावित त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत मा० निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव व प्रतिद्धन्दिता के परिप्रेक्ष्य में उन्मादी, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वंसक विस्फोट व विधि विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप क्रि कारित की जा सकती है।
इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया।

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