गत तीन वर्ष में इतने बाल और बंधुआ श्रमिक कराए मुक्त
जयपुर, राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने आज विधानसभा में बताया कि वर्ष 2018 से 2021 तक राज्य में 5862 बाल और 1097 बंधुआ श्रमिक मुक्त कराए गए हैं।
जूली ने प्रश्नकाल में विधायक बाबू लाल नागर के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि इनमें से 266 बंधक श्रमिकों को केंद्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2016 के तहत प्राथमिक सहायता के रूप में 53 लाख 20 हजार रुपये की मदद दी गई है। उन्होंने बताया कि मुक्त कराए गए बाल एवं बंधुआ, दोनों ही मामलों में श्रमिक को तत्कालिक सहायता के रूप में 20-20 हजार रुपए की प्राथमिक सहायता प्रदान की जाती है।
ये भी पढ़ें-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी का किया उद्घाटन
इससे पहले नागर के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने और पुनर्वास करने की कार्यवाही एसओपी के साथ ही बाल एवं कुमार श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत की जाती है। उन्होंने बताया कि बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना, 2016 के तहत किया जाता है।