बहराइच में दहेज उत्पीड़न में ह्त्या के आरोपी की इतने साल की हुई सजा
बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में दहेज उत्पीड़न व पत्नी की हत्या के मामले मेें पति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने खुले न्यायालय मेें दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई ।
अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को कहा कि श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र स्थित खैराहसन गांव निवासी छोटकऊ का विवाह नीलम के साथ चार वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के बाद से पति की ओर से मोटरसाइकिल की मांग को लेकर नीलम का उत्पीड़न किया जाता था । 04 मई 2016 को पूनम को मार दिया गया।
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घटना के बाद पति छोटकऊ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व पत्नी की हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक नितीन पांडेय ने छोटकऊ को सजा सुनाई ।