दिल्ली में इस बार बाल्टी या कंटेनर में करना होगा मूर्ति विसर्जन, सार्वजनिक जगहों पर अनुमति नहीं
दिल्ली. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी(DPCC) ने आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक जगह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी. लोगों को घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में विसर्जन करना होगा. दुर्गा पूजा उत्सव से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने बुधवार को किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी और लोगों से कहा कि वे अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें. समिति ने कहा कि इसके चलते नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण चिंता का विषय है.
दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने ये आदेश जारी किया है. आम लोगों और पूजा समिति से कहा गया है कि पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले हटा लें. घर-घर जाकर जो लोग वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं उनको दें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे. इसकी अवेहलना करने पर 50 हजार जुर्माना देना होगा.
प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इससे पानी के संदर्भ में वाहकता, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग और भारी धातु एकाग्रता के संबंध में गुणवत्ता में गिरावट आती है.
डीपीसीसी ने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से मूर्ति बनाने के बजाय पारंपरिक मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए. उसने कहा कि पीओपी से बनी मूर्तियों पर लगाए गए रसायनिक रंगों और पेंट के कारण जलीय जीवों के जीवन पर बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है.
डीपीसीसी ने कहा कि मूर्तियों को रंगे जाने के लिए केवल पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए. डीपीसीसी ने इन निर्देशों के साथ ही संबंधित एजेंसियों को हर शुक्रवार को नियमों का उल्लंघनों करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.