IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुलिस हिरासत में भेजा गया, धारा 307 जोड़ी गई
IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उन्हें पुणे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया।
IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उन्हें पुणे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया। उन पर पुणे के एक गांव में किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार किया था।
पुणे ग्रामीण पुलिस ने कोर्ट से मनोरमा खेडकर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग की थी। मनोरमा खेडकर पर जान से मारने की कोशिश के आरोप में धारा 307 लगा दी गई है। पहले केवल किसानों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब नई धारा जुड़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पुलिस का कहना है कि धारा 307 इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि आरोपी की पृष्ठभूमि प्रभावशाली और राजनीतिक है। हमें वीडियो से जुड़े सभी आरोपों की जांच करनी होगी और यह संभावना है कि शिकायतकर्ता पर दबाव डाला जा सकता है। मनोरमा के वकील विजय जगताप ने कहा कि सभी अपराध जमानती हैं। बाद में धारा 307 जोड़ी गई है, और हम इस जांच में सहयोग करेंगे।
वकील ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य अपराध या एफआईआर दर्ज नहीं है। हमें पुणे सीपी से एक पत्र मिला है, जिसका जवाब हम देंगे। हमने 2006 में जमीन खरीदी थी और हमारे पास पिस्तौल का लाइसेंस है। 24 साल से वह लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल कर रही थीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम वह हथियार सरेंडर कर देंगे।
वकील ने यह भी बताया कि जब घटना हुई, तो शिकायतकर्ता के परिवार के 4-5 सदस्य भी वहां मौजूद थे और उस समय मनोरमा खेडकर की जान को भी खतरा था। बता दें कि पहले पूजा खेडकर की कम रैंकिंग के बावजूद आईएएस पद मिलने को लेकर विवाद हो रहा था और अब उनका परिवार भी पुलिस जांच के दायरे में है। पूजा के मामले में भी एक विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है।