केरल में 1 फरवरी से होटल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य
कार्ड को प्रमाणित करना होगा कि वे किसी संक्रामक रोग, अन्य संक्रमण से पीड़ित नहीं हैं या कोई खुला घाव नहीं है
स्वास्थ्य विभाग 1 फरवरी से राज्य में खाद्य व्यवसाय संचालन में सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य कर रहा है। खाना बनाने और वितरित करने वाले प्रतिष्ठानों में भोजन का संचालन करने वाले सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करना होगा जो प्रमाणित करता है कि वे किसी भी संक्रामक रोग, अन्य संक्रमण से पीड़ित नहीं हैं या उनके शरीर पर कोई खुला घाव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि यह जरूरी है क्योंकि भोजन का काम करने वालों में कोई भी रोगज़नक़ भोजन के माध्यम से दूसरों तक पहुंच सकता है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वालों और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार, संबंधित खाद्य व्यवसाय आउटलेट द्वारा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके सभी कर्मचारियों के पास वैध और वास्तविक स्वास्थ्य कार्ड हैं, अन्यथा अधिकारी कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।