समलैंगिकों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का दिया जाए अधिकार, याचिका दाखिल
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में समान लिंग वाले जोड़ों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का अधिकार देने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई है। गुरुवार को जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
यह याचिका आठ साल से एक साथ रह रही डॉक्टर कविता अरोड़ा और अंकिता खन्ना ने दायर की है। डॉक्टर कविता अरोड़ा पेशे से साइक्रिएटिस्ट हैं जबकि अंकिता खन्ना पेशे से थेरेपिस्ट हैं। दोनों मेंटल हेल्थ एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स नामक क्लिनिक के लिए एक टीम का हिस्सा हैं। दोनों ने मांग की है कि दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करने का दिशा-निर्देश दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मैरिज अफसर को दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अरुंधति काटजू, गोविंद मनोहरनॉ, सुरभि धर और मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि दोनों की शादी होने से न केवल एक संबंध बनेगा बल्कि दोनों परिवार एक साथ होंगे। लेकिन बिना शादी हुए दोनों कानून के मुताबिक अलग-अलग हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि संविधान की धारा 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की छूट देता है। ये अधिकार समान लिंग वाले जोड़े पर भी वैसे ही लागू होता है जैसे असमान लिंग वाले जोड़े पर। यह अधिकार केवल शादी से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह गरिमा और बराबरी से साथ जीने के अधिकार का भी मामला है।