हाईकोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों भी भीड़ को लेकर कलेक्टर-एसपी को किया तलब
ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कोरोनाकाल में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भीड़ को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी व मुरैना के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। इन कलेक्टर्स-एसपी को बुधवार, 30 सितम्बर को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये हैं।
दरअसल, मध्यप्रदेश में विधानसभा की रिक्त 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों होने वाले हैं। इनमें अधिकांश सीटें ग्वालियर-चम्बल संभाग की हैं। इन क्षेत्रों में पिछले दिनों कई राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना संकट काल में इन कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ को लेकर शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की युगल पीठ में मंगलवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में भीड़भाड़ के फोटो भी पेश किये। सभा में बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम में एक एसडीएम भी संक्रमित हुए थे। एसडीएम की संक्रमण के कारण मौत भी हो चुकी है, फिर भी राजनेता सबक नहीं ले रहे हैं। गाइड लाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन को खतरे में डाल दिया है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने याचिका को लेकर तर्क दिया कि न्यायमित्र की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कहीं भी 100 से ज्यादा लोग बताए हैं। अखबार की कटिंग के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए गाइड लाइन का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। न्यायमित्र संजय द्विवेदी, राजू शर्मा, विजय दत्त शर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। 24 से 28 सितम्बर के बीच हुए राजनीतिक कार्यक्रमों की फोटो कोर्ट के समक्ष पेश की गई। न्यायमित्रों की ओर से बताया गया कि गाइड लाइन का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 24 सितम्बर से 28 सितम्बर के बीच जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं, उनकी स्थिति आपने देख ही ली है। कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही है, न मास्क लगा रहे हैं न सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है।
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अदालत में पेश किये गए फोटो देखकर कहा कि इन कार्यक्रमों में भारी भीड़ हो रही है। फोटो में हजार लोग दिख रहे हैं। कोर्ट ने 30 सितम्बर को ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी व मुरैना के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। अदालत ने कहा कि उन्हें सुबह 9.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित दर्ज करानी होगी। 9.30 बजे से 10.30 बजे के बीच में इस केस को सुना जाएगा।