त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को दिया ये निर्देश
दिवाली व अन्य त्योहारों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस को बजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाने के बजाए सरकार और पुलिस को नियमों की अनदेखी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिहं की पीठ ने कहा कि नियमों की अनदेखी से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में तेजी आएगी, ऐसे में किसी भी कीमत पर नियमों की उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन जारी रहा है तो हम एक फिर से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। साथ ही कहा कि हमने दूसरी लहर में लापरवाही की भारी कीमत चुकाई है, अब आगे सतर्क रहने की जरूरत है।
पीठ ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि केंद्र व दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कोरोना संक्रमण से बचाय के लिए तैयार दिशा-निर्देशों, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), कोरोना उचित व्यवहार और बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए त्योहारी सीजन में नियमों का सख्ती से ईमानदारी से पालन करेंगे। पीठ ने सभी पक्षकारों का नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा है।
अगली सुनवाई 30 नवंबर को
मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले का निपटारा करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी रख रहे है ताकि यह देखा जा सके कि अधिकारी स्थिति को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघ किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने कहा कि उन बाजारों को भी बंद कर दिया है जहां नियमों की अनदेखी हो रही थी।