डॉ. प्रदीप शर्मा के निलंबन पर हाईकोर्ट का स्थगन
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने मथुरादास माथुर अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के सह आचार्य डॉ. प्रदीप शर्मा को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
डॉ. प्रदीप शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मगराज सिंघवी एवं भावित शर्मा ने हाईकोर्ट में पैरवी की वही राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार गीता भवन रोड स्थित विनायका अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही से हुई बच्चे की मौत के मामले में डॉ. प्रदीप शर्मा को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में संभागीय आयुक्त द्वारा की गई जांच में वह दोषी पाए गए थे। इस आधार पर चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव रमेश चंद्र आर्य ने गत 11 सितंबर को एक आदेश जारी उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया था। साथ ही उनका निलंबन काल मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर रखा। आर्य ने अपने आदेश में यह भी लिखा था कि डॉ. शर्मा का यह कृत्य लोक सेवक के आचरण नियमों के विपरित है। इस आदेश के खिलाफ डॉ. प्रदीप शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय विश्नोई ने निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा।