ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा
मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत मौत प्रकरण में ड्रग एंगल की छानबीन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख दिया है। न्यायाधीश सारंग कोतवाल ने कहा कि इस मामले की छानबीन हो रही है,इसलिए वह इस मामले पर निर्णय अनिश्चित काल तक के लिए प्रलंबित रखने वाले हैं। इससे रिया-शोविक 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहने वाले हैं।
रिया चक्रवर्ती व शोविक चक्रवर्ती की जमानत के लिए वकील सतीश मानेशिंदे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई सोमवार को भी हाईकोर्ट में हुई थी। सोमवार को सतीश मानेशिंदे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का आदेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई ) को सौपा है,जबकि जांच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। साथ ही सतीश मानेशिंदे ने कहा कि उनके मुअक्विल ड्रग के मामले में इन्नोसेंट हैं। एनसीबी ने जबरन उनपर मामला दर्ज किया है । अब तक हुई छानबीन में उनके मुअक्विलों ने एनसीबी को पूर्ण सहयोग किया है ।
मंगलवार को इस मामले में एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपना शपथपत्र पेश किया था। वानखेड़े ने अपने शपथ पत्र में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं,इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि एनसीबी ड्रग मामले के बड़े मामले की छानबीन कर रहा है। रिया चक्रवर्ती अपने घर पर ड्रग मंगाती थी और अपने घर को ही ड्रग का अड्डा बना दिया था। इसलिए इस मामले की गहन जांच जरुरी है। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मंगलवार को न्यायाधीश सारंग कोतवाल ने 8 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और निर्णय प्रलंबित रख दिया है।
उल्लेखनीय है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में हैं।