आज़म खान के खिलाफ दाखिल जया प्रदा की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, अगली सुनवाई इस दिन

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 मई तय की है

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के चुनाव को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल अभिनेत्री जया प्रदा नाहटा की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एसडी सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में लंबित सभी अर्जियां निस्तारित कर दिया है। जया प्रदा की ओर से इस चुनाव याचिका पर पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए। वहीं मोहम्मद आज़म खान के अधिवक्ता एनके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इसलिए चुनाव याचिका अर्थहीन हो चुकी है। वहीं कोर्ट ने याची अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है।

अगली सुनवाई  25 मई को

बता दे कि आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजीव गुप्ता की एकल पीठ ने आजम खां की धारा 482के अंतर्गत दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 मई तय की है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी की खबरें जोरों पर हैं।कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। शिवपाल सिंह यादव ने खुद एक बयान में कहा है कि ईद के बाद नई पार्टी बनाने पर बैठक होगी। जबकि वह शुरुआत से ही आजम खान के पक्ष में रहे हैं। इससे पहले शिवपाल सिंह ने कहा कि आजम भाई पर छोटे-छोटे मुकदमे हैं। सपा को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं लड़ी गई। आजम खान लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। हम आजम खान के साथ हैं और वो हमारे साथ हैं।

 

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