हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के 326 चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का दिया निर्देश
रांची । छठी जेपीएससी के अंतिम रिजल्ट को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले में सभी 326 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में प्रदीप राम की ओर से चयनित 326 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का आग्रह अदालत से किया गया था। साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
16 अलग-अलग याचिकाओं पर 21 को होगी सुनवाई
इधर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जेपीएससी से जुड़ी 16 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी मामलों को टैग करते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। अब तक छठी जेपीएससी के मामले में हाईकोर्ट में लगभग 32 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। छठी जेपीएससी रिजल्ट जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट से की थी ।