बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने की मांग वाली याचिका पर 6 सितंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 से 17 साल तक के सभी बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 6 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है।
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील कैलाश वासुदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं बताया है। इससे बच्चों पर ही असर पड़ेगा। तब कोर्ट ने कहा कि ऐसा रिसर्च के लिए किया गया है। केंद्र कह रहा है कि अभी ट्रायल चलेगा। जब ट्रायल चल रहा हो तो टाइमलाइन कैसे दिया जा सकता है। उस पर अगर रिसर्च नहीं होगा तो वह खतरनाक होगा।
पिछली 28 मई को कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका 12 साल की बच्ची टिया गुप्ता और उसकी मां रोमा रहेजा ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। याचिका में कहा गया है कि वैक्सीनेशन नीति में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। याचिका में कहा गया है कि इस उम्र के बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई है और बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में इस उम्र के बच्चों के माता-पिता को भी वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाए।