महाकुंभ की तैयारियों पर उत्तराखंड सरकार को HC ने लगाई फटकार,दिए ये निर्देश

 

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय (HC) ने बुधवार को हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों को अपर्याप्त बताते हुए निर्देश दिया है.

  • कि वह कोरोना महामारी के लिहाज से
  • स्वास्थ्य एवं ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करे।
  • साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या
  • सीमित करने के लिये अन्य प्रदेशों से संवाद कायम करे।
  • मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं
  • न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में
  • कोरोना महामारी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर आज मैराथन सुनवाई हुई।
  • प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी,
  • मेला अधिकारी दीपक रावत एवं हरिद्वार के
  • जिलाधिकारी रविशंकर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।
  • मुख्य सचिव की ओर से अदालत को बताया गया कि महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से सभी एहतियाती कदम उठाये गये हैं।
  • उन्होंने बताया कि महाकुंभ के दौरान राज्य की सीमायें खुली रहेंगी।
  • रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों एवं हवाई अड्डों पर जांच की सुविधा रहेगी।
  • श्रद्धालुओं की आकस्मिक (Random) जांच की जायेगी।
  • यही नहीं कोरोना महामारी को देखते हुए
  • हरिद्वार एवं ऋषिकेश में विभिन्न निजी एवं
  • सरकारी अस्पतालों में 5493 बेड का इंतजाम किया गया है उन्होंने आगे यह भी
  • बताया कि कुंभ में पड़ने वाले विशेष पर्वों पर 50 लाख श्रद्धालु के हरिद्वार आने की संभावना है।
  • इस दौरान 12 रेलगाड़ियां प्रतिदिन हरिद्वार से गुजरेंगी।
  • कोरोना महामारी एवं सुरक्षा के लिहाज से हरिद्वार में महाकुंभ के लिये आठ हजार पुलिस कर्मियों एवं
  • पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जायेगी
  • जो कि कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करायेंगे।

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HC सरकार के जवाब से नहीं हुई संतुष्ट

  • इस सबके बावजूद अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आयी।
  • इस मामले में सुबह सवा दस बजे से शुरू हुई सुनवाई भोजनावकाश के बाद तक चली। इस दौरान अदालत ने साफ-साफ कहा कि
  • महाकुंभ के आयोजन को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच आपसी सामंजस्य की कमी दिखायी दे रही है।
  • अदालत ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के लिहाज
  • से प्रदेश में 70 लाख लोगों के लिये मौजूद स्वास्थ्य सुविधायें न के बराबर हैं।
  • न्यायालय ने विभिन्न मौकों पर बेहद गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि
  • देश में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है।

इन देशों के कोरोना वायरस की नयी स्ट्रेन पहुँच चुकी है देश

  • ब्रिटेन, नाइजीरियाई और ब्राजील में कोरोना वायरस की नयी स्ट्रेन भारत पहुंच चुकी है।
  • विशेषज्ञों एवं मीडिया के अनुसार
  • नया वायरस आसानी और तीव्र गति से संक्रमित हो सकता है।
  • इसलिये अदालत ने आशंका जतायी कि
  • कहीं सरकार की लापरवाही से प्रदेश में आपदा जैसे हालात पैदा न हो जायें।
  • इससे न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में आपदा जैसे हालात पैदा हो जायेंगे।
  • अंत में अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि
  • वह कोरोना महामारी एवं श्रद्धालुओं की संख्या को
  • देखते हुए कुंभ में सभी प्रकार की ढांचागत सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करे।
  • श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने के लिये राज्य सरकारों से संवाद स्थापित करे।

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार सभी बिन्दुओं पर

एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में 15 फरवरी तक पेश करे।

  • अदालत ने हरिद्वार के जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिया कि
  • वह हरिद्वार एवं ऋषिकेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच कर
  • एक विस्तृत रिपोर्ट 15 फरवरी तक अदालत में पेश करें।
  • जिसमें सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का
  • विस्तृत उल्लेख किया जाये।

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