दिल्ली दंगे से जुड़े मामले पर नोटिस
नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में घोंडा के एक व्यक्ति की याचिका पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करने के दौरान एसएचओ पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में इस मामले के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है।
पिछले 14 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए जांच में लापरवाही बरतने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने भजनपुरा थाने के एसएचओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजने का आदेश दिया और कार्रवाई करने का आदेश दिया।
दरअसल अक्टूबर 2020 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मोहम्मद नासिर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। नासिर ने 19 मार्च 2020 को पुलिस से शिकायत की थी कि 24 फरवरी 2020 को उन पर फायरिंग की गई जो उसके बायें आंख में लगी। नासिर ने अपनी शिकायत में नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी. सुशील नरेश गौर और दूसरे लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।