रकुल प्रीत सिंह की शिकायत पर HC ने केंद्र से किया यह सवाल?
मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह से एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन केस में पूछताछ के बाद विभिन्न चैनलों पर चलीं खबरों के प्रसारण के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें उन्होंने केंद्र से सवाल किया है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जो चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ज अथॉरिटी यानी NBSA में शामिल नहीं हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है.
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र से इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी हैं. अब इस मामले की अगले सुनवाई 20 मई को होगी. इस बीच, मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया, जहां उसने बताया कि NBSA ने अभिनेत्री द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में 10 आदेश पारित किए हैं. इसने कहा कि ये आदेश 13 टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित समाचारों / कार्यक्रमों पर एनबीएसए द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं.
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अदालत ने निर्देश दिया कि अगर याची के पास चैनलों के लिंक हैं तो वह उचित कार्यवाई के लिए मंत्रालय को उपलब्ध करवा सकती हैं. अदालत ने मंत्रालय को कार्यवाई कर छह हफ्तों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.