हरियाणा सरकार का आदेश राशन वितरण के समय हर एंट्री के बाद सैनिटाइज की जाएगी बायोमेट्रिक मशीन
हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में राशन का वितरण चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हो या खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को इसका लाभ बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम से ही मिलेगा। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी डिपो संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने डिपुओं पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे।
बता दें कि लाभार्थियों को राशन वितरण की हर एंट्री के बाद बायोमेट्रिक मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही अगला लाभार्थी बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग कर सकेगा। इसके साथ ही डिपुओं के बाहर साबुन और हाथ धोने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिससे लोग यहां अपने हाथ साबुन से धो सके और कोरोनावायरस जैसी घातक बीमारी से बच सकें। संचालकों कोई है भी सुनिश्चित करना होगा कि राशन लेने वाले सभी लाभार्थी डिपो में एंट्री के दौरान मास्क पहन रखे हैं। यानी मास्क पहन कर जाना अनिवार्य है।
बता दें कि हरियाणा के दो डिपो संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी राशन डिपुओं पर बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम से राशन का वितरण करना संक्रमण के फैलाव के लिहाज से मददगार हो सकता है। याचिका के खिलाफ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा की ओर से पैरवी करते हुए एक ठोस जवाब हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था।
ऐसे में जिसमें डिपो पर संक्रमण से बचाव का फैलाव के तमाम इंतजामों के साथ-साथ इस बात की भी जानकारी दी गई कि आखिरकार विभाग बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम से ही राशन वितरित क्यों करवाना चाहता है। इन जवाबों के बाद पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इस संदर्भ में अपील खारिज कर दी है।