ज्ञानवापी मामला: पूजा-पाठ के अधिकार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई आज
मुसलमानों के प्रवेश पर रोक, पूरा परिसर हिन्दुओं को सौंपने और आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार देने की मांग की गई
वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक, पूरा परिसर हिन्दुओं को सौंपने और आदि विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है. विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा वाराणसी जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में एक और वाद दाखिल किया गया. यह वाद भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की ओर से वाद मित्र किरण सिंह के द्वारा फाइल किया गया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी है.
पूजा-पाठ के अधिकार को लेकर याचिका- Up News
बता दे कि मंगलवार को दायर इस वाद को स्वीकार करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने 25 मई की तारीख नियत की है. विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने यह मुकदमा दायर किया है. अदालत में अधिवक्ता मानबहादुर सिंह व अनुष्का त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन पूजन, राग भोग पूजा का अधिकार आवश्यक है.जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अदालत ने हमारा वाद स्वीकार कर लिया है. हमारे वाद पर विपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से तीन मांग की गई है.
ज्ञानवापी परिसर को लेकर ये है मांगे
ज्ञानवापी परिसर में पूरे रकबा संख्या 9130 में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगे
पूरा 9130 रकबा संख्या हिन्दू को सौंपा जाए
आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का अधिकार मिले
बता दें कि रकबा संख्या 9130 में ही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेकर विवाद है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है. 26 मई को केस की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी. अब इस नई याचिका के बाद सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी है.
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