ग्वालियर : आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन और पुलिस हुई सख्त
ग्वालियर। जिले में तीन सीटों पर उपचुनाव 3 नवम्बर को होना हैं। उपचुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के तेवर सख्त हो गए हैं। सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी उमीदवार या पार्टियों की तरफ से पोस्टर, बैनर और झंडे लगे तो खैर नहीं है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उमीदवार का पर्च भी खारिज हो सकता है।
ग्वालियर जिले में 13 दिन पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नई गाइड लाइन के तहत आदेश दिए गए हैं कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार अब सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, झंडे लगाए नहीं जाएंगे। यदि किसी दीवार, मकान या अन्य संपाि पर बैनर, पोस्टर और झंडे लगे तो भवन स्वामी की अनुमतिलेना जरूरी होगा।
पोस्टर बैनर लगाने से पहले उम्मीदवार को भवन स्वामी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति पत्र रिटर्निंग अधिकारी को तीन दिन के अंदर देना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवार या संबंधित राजनीतिक दल के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने की कार्रवाई की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाया जाना है। जबकि किसी प्राइवेट व्यक्ति के मकान की दीवार पर भी ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। इसी आलोक में यह कार्रवाई की गई है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन राजनीतिक पार्टी एवं लोगों को अगले 10 नवंबर तक करना होगा। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
पुलिस धड़ाधड़ कर रही एफआईआर
आचार संहिता लगने के बाद से मुरार, उपनगर ग्वालियर और डबरा में पुलिस उपचुनाव की गंभीरता को लेकर कड़ाई बरत रही है। पुलिस ने इन बीते 13 दिनों में यहां पर ज्ञात और अज्ञात राजनैजिक कार्यकर्ताओं पर 90 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं। वहीं नगर-निगम भी सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ अन्य जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए लगे राजनीतिक दलों व राज्य सरकार द्वारा लगाये गये होर्डिंग -बैनरो को हटाये जाने का अभियान चला रही है। प्रशासन ने भी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वे लोग भी प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए अपने अपने राजनीतिक दलों के होर्डिंग -बैनरो को खोल लें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दोबारा बैनर पोस्टर लगाया गया तो उनपर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।