दिल्ली में 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो, सफर करने से पहले पढ़ लें ये दिशा निर्देश
राजधानी दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो चलने वाली है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में मेट्रो चलाने को लेकर अनुमति दे दी है। हालांकि पहले ही केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए है दिशा निर्देश दे दिए थे कि अब मेट्रो चलाई जा सकती है। हालांकि जब दिल्ली में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे थे तो इस बात पर भी सवाल उठने लगे थे कि क्या दिल्ली में मेट्रो चलाई जा सकेगी ?
हालांकि आज दिल्ली में दिल्ली उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक की गई बताया जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे थे और इस दौरान यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो चलाई जाएगी। जिसके बाद अब सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो कुछ इस प्रकार है :-
- कंटेनमेंट जोन में आने वाले मेट्रो के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे.
- सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्टेशन और ट्रेन के अंदर निशान बनाए जाएंगे.
- सभी यात्रियों और स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आते हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उन्हें भुगतान के आधार पर मास्क मुहैया कराएगी.
- सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी. लक्षण वाले मरीजों को निकटतम कोविड केयर सेंटर/ हॉस्पिटल में टेस्टिंग और मेडिकल सुविधा के लिए जाना होगा. यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
- यात्रियों के इस्तेमाल के लिए स्टेशन के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा. नियमित अंतराल पर लोगों के संपर्क में आने वाली सभी जगहों और उपकरणों मसलन ट्रेन, वर्किंग एरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर, हैंडरेल, एफसी गेट, टॉयलेट आदि को सैनिटाइज करना होगा.
- स्मार्टकार्ड तके लिए कैशलेस और ऑनलाइट ट्रांस्कैशन को प्रोत्साहित किया जाएगा और टोकन और पेपर स्लिप या टिकट को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा.
- यात्रियों को न्यूनतम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है और आसान और त्वरित स्कैनिंग के लिए धातु की वस्तुओं को ले जाने से बचने की सलाह दी गई है.
- हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और आईएसएचआरएई की गाइडलाइंस के हिसाब से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
- यात्रियों और स्टाफ के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और वेबसाइट के माध्यम से जागरुकता कैंपेन चलाने के भी निर्देश दिये गए हैं.