पंजाब के AAP मंत्री को सजा पर गवर्नर की चिट्ठी
पंजाब की आम आदमी पार्टी AAP सरकार के मंत्री अमन अरोरा को 2 साल कैद की सजा के बावजूद पक्ष ने हटाने पर गवर्नर बीएल पुरोहित ने सवाल खड़े किए हैं। गवर्नर ने कम भगवंत मन को चिट्ठी लिखकर अमन अरोड़ा के 26 जनवरी को अमृतसर में तिरंगा फैलाने का मौका देने को भी गलत करार दिया है। गवर्नर ने सीएम को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
गवर्नर ने चिट्ठी में कहा अदालत में अमन अरोड़ा को 2 साल की सजा सुनाई सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस केस में 2013 में आदेश दिए थे कि किसी भी मंत्री या विधायक को दूषित करने पर मंत्री पद से हटाना होगा। इसके बावजूद अमन अरोरा मंत्री बने हुए हैं उन्हें इस सजा के खिलाफ कोई स्टे भी नहीं मिला है।
26 जनवरी को है मंत्री की पद से अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है ऐसे में एक योग्य विधायक को विदेश की ऐसी जिम्मेदारी सपना कानूनी मर्यादा को चोट पहुंचती है। इससे गलत मैसेज जाता है।
संगरूर कोर्ट ने 21 दिसंबर को मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा 2008 से जुड़े केस में हुई थी जिसमें अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजेंद्र दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा था। अरोड़ा पर आरोप था कि 15 साल पहले अमन अरोड़ा ने घर में घुसकर उसने मारपीट की थी। इस मामले में अमन अरोरा और अन्य आईपीसी की धारा 452 और 323 के तहत के दर्ज हुआ था। संगरूर कोर्ट ने धारा 452 में 2 साल और 323 में 1 साल कैद दी थी। दोनों सजा एक साथ चलेगी।
इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉ. एच सी अरोड़ा ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था। उन्होंने अमन अरोड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2013 में ललित थॉमस मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। नोटिस की कॉपी पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और विधानसभा स्पीकर को भी भेजी है।