‘work from home’ के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, होंगे ये बदलाव
कोरोना वायरस (corona virus) के नए स्ट्रेन के आने के बाद फिलहाल संक्रमण का खतरा टलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को घर से ही काम (Work from home) करने की ही सलाह दी जा रही है। अब सरकार ऐसे नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को घर से काम करने के विकल्प को चुनने का मौका दिया जा सकेगा. श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को नए औद्योगिक संबंध संहिता (New Industrial Relations Code) के तहत माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है.
मंत्रालय (Labour Ministry) ने कहा है कि यह ड्राफ्ट सेवा क्षेत्रों (सर्विस सेक्टर) से जुड़े नियमों को औपचारिक बनाने के मकसद से जारी किया गया है.
बताया जा रहा है कि नए नियम में IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए काम के घंटों (Working hours) का फैसला कर्मचारियों पर ही छोड़ा जा सकता है. मंत्रालय ने आम लोगों से न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर सुझाव मांगे हैं. लोग अपने सुझाव 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं. श्रम मंत्रालय द्वारा इस कानून को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की उम्मीद है.