13 km तक गाडी द्वारा घसीटी गयी लड़की
दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आज गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। साल के शुरुआती दिन ही आरोपितों ने अंजलि को कार से टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर घसीटा था। अंजलि इस दुर्घटना में मर गई थी।
दिल्ली की एक अदालत ने आज गुरुवार को चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। साल के शुरुआती दिन ही आरोपितों ने अंजलि को कार से टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर घसीटा था। अंजलि इस दुर्घटना में मर गई थी।
31 दिसंबर 2022 की रात को सुल्तानपुरी क्षेत्र में एक कार ने एक महिला को टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटा था। कार में सवार लोग जानते थे कि अंजलि कार के नीचे फंसी हुई है।
800 पेज का आरोपपत्र बताता था कि अंजलि की मौत 500 मीटर तक घसीटे जाने पर हुई थी। ये बातें रोहिणी कोर्ट में 800 पेज के आरोपपत्र में सामने आईं। आरोपपत्र में सहेली निधि, कॉल करने वाले और अन्य व्यक्तियों के बयान भी हैं। कुल 120 लोग गवाह बनाए गए हैं।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए हैं, जैसा कि हाल ही में पता चला है।
वहीं, न्यायालय ने दीपक, आशुतोष और अंकुश पर आईपीसी 201, 212, 182, 34 का आरोप लगाया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से बाहर रखा गया है। अमित को लापरवाही से कार चलाने का आरोप लगाया गया है। अब अदालत 14 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई करेगी।