सहारनपुर में हत्या के मामले में चार को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए सगे भाई अमन और देवेन्द्र के अलावा देवेन्द्र के पुत्र सारंग और मनाेज को उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50.50 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
रामपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह ने आज बताया कि उनके थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय निवासी शोएब की आठ मार्च 2019 को इन चारों लोगों ने पीट.पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई मोहम्मद शाहिद ने थाना रामपुर मनिहारान में इन चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में मजबूत पेरोकारी की थी।

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