लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे। कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले बुक हुए टिकट के पैसे लौटाने के लिए 31 मार्च 2020 तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि यात्री को क्रेडिट कूपन जारी किए जाएंगे। यात्री इसे किसी को ट्रांसफर कर सकता है।
कोर्ट ने पिछले 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि क्रेडिट शेल स्कीम का लाभ ट्रैवल एजेंट को नहीं मिल सकता है। अगर किसी ट्रैवल एजेंट ने एयरलाइंस के पास एडवांस में पैसे जमा करवाए हों, तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। मेहता ने कहा कि था क्रेडिट शेल स्कीम का लाभ एजेंट को नहीं मिल सकता है। तब कोर्ट ने कहा था कि लेकिन आपने हलफनामे में लिखा है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। यह समाधान सही लगता है। गोएयर की ओर से वकील अरविंद दातार ने कहा था कि अभी एयरलाइंस की हालत खस्ता है। बहुत सीमित उड़ान की इजाजत दी जा रही है। क्रेडिट शेल की अवधि 31 मार्च तक रखना अव्यावहारिक है। 30 सितंबर 2021 तक का समय मिले। तब तक अगर यात्री टिकट के बदले टिकट नहीं लेता तो हम पैसे लौटा देंगे।