प्रधान समेत पांच को उम्रकैद, दिया था इस जुर्म को अंजाम, भरना होगा इतना जुर्माना
जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने अपहरण के बाद युवक की हत्या के मामले में ग्राम प्रधान समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 43-43 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के आशापुर गांव निवासी द्रवेश दीक्षित 16 दिसंबर 2015 को की शाम रामपुर बाजार से घर लौट रहे थे।
उसी दौरान निवर्तमान ग्राम प्रधान सुधाकर दीक्षित ने अपना वाहन उसके सामने लगा दिया और सुधाकर व दिनकर के ललकारने पर वीरेंद्र , दुर्गेश व राहुल ने उसे घसीटते हुए वाहन में डाल लिया और अपहरण कर बीकापुर की ओर ले कर चले गए । उन लोगों ने द्रवेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। द्रवेश का शव दूसरे दिन प्रयागराज जिले के हडिया क्षेत्र के समहा नहर के किनारे मिला था।
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इसम मामले में मृतक के भाई दलसिंगार दीक्षित की तहरीर पर रंजिश के चलते आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कल जिला अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ( तृतीय ) रजनेश त्यागी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पांचों अभियुक्तों सुधाकर दीक्षित, दिनकर दीक्षित , वीरेंद्र दुर्गेश् व राहुल को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 43-43 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।