राजनांदगांव में पहली बार सजा-ए-मौत
24 साल के युवक ने साढ़े तीन साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या; फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
दोषी शेखर ने बच्ची की तकिए के कवर से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी।- फाइल फोटो।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले शेखर कोर्राम (24) को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शेखर ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। जिले में संभवत: यह पहला मामला है, जब किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो। वहीं, कोरबा में भी एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 14 साल कैद की सजा सुनाई है।
दरअसल, राजनांदगांव के कोतवाली क्षेत्र में चिखली के कांकेतरा गांव में 22 अगस्त 2020 को एक बच्ची लापता हो गई। गुमशुदगी दर्ज होने पर पुलिस ने तलाश शुरू की तो पूछताछ में पता चला कि घर से करीब 100 मीटर दूर रहने वाले शेखर कोर्राम को उसके साथ देखा गया है। इस पर पुलिस ने देर शाम संदिग्ध मानकर शेखर के घर दबिश दी। तलाशी के दौरान वहां पलंग और दीवार के बीच बच्ची का शव बरामद हो गया ।
तकिए के कवर से मुंह दबाकर मार डाला था
पुलिस पूछताछ में शेखर ने बताया कि वह बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर साथ ले गया था। दुष्कर्म के बाद बच्ची ने शोर मचाया तो उसने तकिए के कवर से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाता इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने तेजी से जांच पूरी की और DNA टेस्ट रिपोर्ट के साथ 19 सितंबर को चालान पेश कर दिया। इस बीच शहर भर में बच्ची के पक्ष में प्रदर्शन और रैलियां होती रहीं।
जज ने लिखा- समाज के लिए घृणित और कंलक
फास्ट ट्रैक एडीजे कोर्ट ने एक साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को शेखर कोर्राम को मौत की सजा सुना दी। जस्टिस शैलेष शर्मा ने जजमेंट में लिखा कि यह समाज के लिए घृणित हरकत और कलंक है। फैसले से मौत के बाद ही सही बच्ची को न्याय मिलेगा। बताया जा रहा है कि किसी भी मामले में यह पहली बार है, जब जिले में किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो। वहीं लोक अभियोजक परवेज अख्तर का दावा है कि पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट में प्रदेश में पहली बार किसी को फांसी की सजा हुई है।
कोरबा : 2 साल पहले रेप केस में 2 को 14 साल सजा, 2000 जुर्माना
वहीं कोरबा में भी 2 साल पहले हुए रेप मामले में दो दोषियों को 14 साल की सजा सुनाई गई है। बालको क्षेत्र में 26 जून 2019 को ग्राम सराईपाली के तिरथ धनवार और झिंथो सिंह गाड़ा ने एक नाबालिग को अगवा कर लिया था। इसके बाद जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग जंगल में ही पड़ी रही, जब परिजन ढूंढने निकले तो उसका पता चला। कोर्ट ने दोनों को 14 साल की सजा और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।